भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी एंडरसन क्यों भारत नहीं आ सका, उसे त्रासदी के बाद क्यों उसे इतनी आसानी से वापस जाने दिया गया, इसका खुलासा सीबीआई के पूर्व अधिकारी बी.आर.लाल ने किया है। उन्होंने कहा कि हमें एंडरसन को बचाने का एक लिखित आदेश मिला था, जिसमें यह कहा गया था कि एंडरसन के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।
उन्होंने कहा कि एंडरसन को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके किए की सजा भी दी जा सकती थी लेकिन उपर से आदेश मिलने के बाद उसे बड़ी आसानी से छोड़ दिया गया। लाल ने कहा कि जिस समय भोपाल गैस त्रासदी हुई उस समय एंडरसन के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होनी तय है लेकिन बिना की जांच पड़ताल के उसे जाने दिया गया।
भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को हर हाल में भारत लाएंगे, यह बात केन्द्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोईली ने कही। सोमवार को भोपाल गैस त्रासदी में 7 आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद भी मुख्य आरोपी एंडरसन के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सका। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में जहां पर भारी रोष व्याप्त है वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर किस वजह से भारत एंडरसन तक नहीं पहुंच सका।
कानून मंत्री ने इन्हीं सवालों पर बोलते हुए कहा कि हम जल्द ही कोर्ट में एंडरसन के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एंडरसन को भारत लाया जाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी में मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए हम अमेरिका से मदद मांगेगे जिसके बाद हमें यकीन है कि जल्द ही एंडरसन को भारत ला पाएंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा, यह केस इतनी जल्दी बंद नहीं होगा।
इसके पहले भोपाल गैस कांड में आए अदालत के फैसले को न्याय को दफना दिए जाने का उदाहरण बताते हुए विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस तरह के मामलों की त्वरित गति से सुनवाई करने और उचित जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह इस तरह का मामला है जिसमें न्याय में विलंब हुआ है और व्यावहारिक तौर पर न्याय नहीं दिया गया। ‘मैं कहना चाहूंगा कि न्याय को दफना दिया गया है।’ मोइली ने कहा कि इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में जिस तरह की देरी हुई उस तरह के विलंब पर अंकुश लगाने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी? मोइली ने कहा कि हां, कदम उठाएंगे।
भोपाल गैस त्रासदी में सोमवार को भोपाल की जिला कोर्ट ने सभी दोषियों को दो-दो साल की सजा और एक-एक लाख का जुर्माना सुनाया। जिसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी में इतना कम सजा पर पूरे देश में आलोचना हो रही है। वीरप्पा मोईली ने भी कहा कि दोषियों को सजा कम मिली है।
2 टिप्पणियां:
raajneeti hai sahab...
कानून मंत्री ने इन्हीं सवालों पर बोलते हुए कहा कि हम जल्द ही कोर्ट में एंडरसन के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एंडरसन को भारत लाया जाए।
ऐसा करने के बाद वो कानून मंत्री नहीं रह पायेंगे ,यही इस देश का न्याय है .....
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